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जालंधर सर्वोदया हॉस्पिटल विवाद : माननीय कोर्ट ने थाना बारादरी से FIR 233/25 के आरोपियों की गिरफ्तारी का पूछा स्टेटस, 31 जनवरी तक देनी होगी रिपोर्ट, पढ़ें व देखें

बयूरो : जालंधर शहर के मेडिकल क्षेत्र से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी अनुसार पंकज त्रिवेदी vs राजेश अग्रवाल मामले में एक नया मोड़ आ गया है। Non-Bailable धाराओं अधीन दर्ज केस में नामजद सर्वोदय अस्पताल के डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर खान और नोएडा CA संदीप कुमार सिंह आदि की मुश्किलें दिन -ब -दिन बढ़ती जा रही हैं है। माननीय अदालत में उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धारा 75 Cr.P.C./79 BNSS के अधीन गिरफ्तारी वारंट जारी करने संबंधी एक अर्जी दायर की गई थी।

इसका संज्ञान लेते हुए माननीय अदालत ने थाना नवी बारादरी के SHO को निर्देश दिए हैं कि वे FIR नंबर 233, दिनांक 23.12.2025 के आरोपियों की गिरफ्तारी की स्थिति को लेकर रिपोर्ट दाखिल करें। माननीय अदालत ने यह रिपोर्ट 31 जनवरी 2026 तक मांगी है। अब इस रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि अरेस्ट को लेकर पुलिस का क्या स्टेटस है। यह आदेश 14 जनवरी 2026 को पारित किया गया है।

मालूम हो कि दिनांक 23.12.2025 को नवी बारादरी थाना में पुलिस ने एफआईआर नंबर 233 दर्ज की है। इसमें डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर खान और CA संदीप कुमार सिंह निवासी नोएडा के खिलाफ IPC की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 477-A और 120-B लगाई गई है।