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जालंधर किडनी कांड : कल होगी सुनवाई, दर्ज होंगे आरोपियों के बयान, पढ़ें व देखें

बयूरो : जालंधर के हेल्थ सेक्टर से जुड़े  Kidney Racket : 2015 में हुए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट केस की सुनवाई कल यानी 17 जुलाई 2026 को है। इस दिन CrPC की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज किये जाने हैं। इस केस के मुख्य आरोपियों में सर्वोदय अस्पताल के डॉ. राजेश अग्रवाल, दीपा अग्रवाल, डॉ संजय मित्तल, सुमन मित्तल, न्यू रूबी अस्पताल में कार्यरत डॉ. पुनीत पाल ग्रोवर सहित कई अन्य भी शामिल हैं, जिन पर कई संगीन धाराओं के तहत केस चल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पुनीत पाल ग्रोवर तब JUNIOR SERGEON थे।

संदीप कौर गिल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में हुई पिछली कार्यवाही पर गौर करें तो आरोपियों जुनैद अहमद, हरविंदर सिंह, दीपा अग्रवाल, डॉ. राजेश अग्रवाल, मंजीत रानी, ​​सुनीता वर्मा, अंकुर अनेजा (छूट प्राप्त), सत्य प्रकाश, प्रदीप कुमार जैन, आयुष कुमार जैन, सुजाता खुराना, मोहिंदर कुमार खुराना, सुदेश कुमारी चावला, चंद्रा कौल, गोविंद कौल, मेहरू निसा और सुनीता वर्मा की तरफ से दी गई निजी पेशी छूट की अर्ज़ी को देखते हुए इनको कोर्ट में मौजूदगी से छूट दी गई थी।

हालाँकि, साथ ही माननीय जज साहिबा संदीप कौर गिल की कोर्ट ने आरोपियों को निर्देश दिया था कि वे CrPC की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई को माननीय कोर्ट में पेश हों। पिछली बार कोर्ट में मौजूद आरोपियों के बयान इसलिए दर्ज नहीं किए गए क्योंकि उनके वकीलों ने अनुरोध किया था कि उन्हें समय चाहिए।

सनद रहे सबसे अहम गवाह DRME के सुपरिंटेंडेंट सौदागर चंद ने पुलिस को कई पेजों का बयान दिया था जिसमें साफ़-साफ़ लिखा था कि डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ संजय मित्तल और अन्य डॉक्टरों/प्रबंधकों को इललीगल किडनी ट्रांसप्लांट में दोषी पाया जाता है। इन्होंने कई किडनी ट्रांसप्लांट बिना NOC लिए किये हैं। इसके चलते नेशनल किडनी हॉस्पिटल के इन डॉक्टरों का लाइसेंस भी रद्द हुआ था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाही थी क्योंकि DRME सरकार की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इस तरह के मामलों की जांच करती है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस देती है। हालाँकि गड़बड़ी का शक DRME पर भी उठ रहा है क्योंकि बाद में इस बॉडी ने आरोपी डॉक्टर को लाइसेंस फिर से दे दिया था।

सौदागर चंद ने पुलिस को दिए अपने ब्यान में कहा भी था कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी गवाही अदालत में देंगे और इस केस से जुड़े सारे दस्तावेज उनके डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। ऐसे में उनकी गवाही न होना गंभीर सवाल खड़े करता है।