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जालंधर: शाबाश जज साहिब! St. Joseph Convent School के पियानो टीचर को नाबालिगों से यौन शोषण करने पर 20 वर्ष की सुनाई सजा, पढ़ें व देखें

बयूरो : जालंधर से एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें एक निजी कान्वेंट स्कूल के टीचर को 20 साल की सख़्त सजा सुनाई है जिसके साथ उन्हें अदालत ने जुर्माना भी सुनाया है। यह मामला पियानो सिखाने के बहानें मासूम बच्चियों का यौन शोषण करने वाले सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल, दीप नगर, रहमानपुर रोड़ जालंधर का है। जानकारी अनुसार पियानो टीचर तोबियस को जालंधर की अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। जालंधर की पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज अर्चना कंबोज द्वारा आरोपी पियानो टीचर तोबियस पुत्र विक्टर मसीह वासी नंदनपुर, मकसूदां जालंधर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उसे क़रीब 80 हज़ार जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक जालंधर के रहने वाले परिवार द्वारा 25 फरवरी 2024 को थाना कैंट में एसआई राजवंत कौर को शिकायत दी गई थी। शिकायत में परिवार ने बताया कि उनकी मासूम बच्ची चौथी क्लास में सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल, दीप नगर, रहमानपुर रोड़, जालंधर में पढ़ती है। परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी मासूम बच्ची के साथ स्कूल का पियानो टीचर तोबियस द्वारा पियानो सिखाने के बहाने स्कूल में बंद पड़ी कैंटीन में ले जाकर आंखो पर पट्टी बांध देता और फिर यौन शौषण करता।

शिकायत मिलने पर पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच की और आरोपी पियानो टीचर तोबियस के खिलाफ धारा 376 एबी, 506, 354 ए, 354 डी, पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 10, 12 के अधीन केस दर्ज करके पियानो टीचर को अरेस्ट कर लिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पियानो टीचर द्वारा स्कूल की और भी 2 मासूम छात्राओं के साथ भी गल्त काम किया गया था। पुलिस द्वारा जांच के पश्चात चालान अदालत में पेश किया गया। पोक्सो एक्ट कोर्ट की स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज द्वारा मामले की सुनवाई की गई।

डीए अनिल कुमार बोपाराए के मार्गदर्शन में सरकारी वकील निखिल नाहर ने पीड़ित परिवार का पक्ष और पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों को मजबूती से अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के पश्चात आज मामले की सुनवाई के पश्चात माननीय अदालत ने आरोपी तोबियस मसीह को इस घृणित काम के लिए 20 साल की सख्त सजा सुनाई। अदालत द्वारा पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 साल, धारा 10 में 5 साल, धारा 12 में 3 साल तथा धारा 506 आईपीसी में 2 साल की सजा सुनाई।