बयूरो: जिले में लोगों को मिलावटी और घटिया क्वालिटी का फूड परोसने वालों पर मोटा जुर्माना लगाया गया है। इसी कड़ी में सेहत विभाग की तरफ से सैंपल भरने के बाद एडीसी विवेक मोदी की जनरल कोर्ट में दायर केस कुल 11 केसों में कुछ में तो जुर्माना तो कुछ में सम्मन जारी किए गए हैं।
जानकारी अनुसार मॉडल टाउन में Coffee Beans Tea Leaf नाम के बड़े चेन रेस्टोरेंट से सॉस का सैंपल लिया गया था। नियमों के चलते एसिड फैट का पैरमीटर 0.2 फीसदी होना चाहिए, जो 0.624 था, जो कि बहुत ज्यादा था और इससे व्यक्ति को पेट की समस्या हो सकती है। इस पर सख्ती करते हुए एडीसी की कोर्ट ने 2 लाख रुपए जुर्माना किया है।
साथ ही मॉडल टाउन की रेनबो रोड पर स्तिथ रेस्टोरेंट Sunny Side Up को लेकर भी सख्त फैसला किया गया है। सेहत विभाग ने यहां पर पनीर और कुलीनरी का सैंपल भरा था। इसमें 2 बार रेस्टोरेंट आयोजकों को नोटिस जारी कर पेश होने के आदेश दिए गए थे, लेकिन दोनों बार वह उपस्तिथ नहीं हुए। इस पर बुधवार को एडीसी विवेक मोदी की कोर्ट ने पुलिस के माध्यम से रेस्टोरेंट को सम्मन जारी किया है। इसके बाद भी पेश नहीं हुए तो अरेस्ट वारंट जारी हो सकते हैं।
जालंधर में 5 सेंक्शन पोस्ट के मुकाबले 3 फूड सेफ्टी आफिस हैं। इनमें फूड सेफ्टी आफिसर राशू महाजन के पास जालंधर-2-3, मुकुल गिल के पास जालंधर-1 और प्रभजोत सिंह के पास जालंधर-4-5 का एरिया है। अधिकारियों की तरफ से किसी भी जगह से फूड सैंपल लेने के बाद स्टेट फूड लेबोरेटरी खरड़ भेजा जाता है। वहां से रिपोर्ट के बेसिस पर ही केस दायर किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो जालंधर देहात के मुकाबले शहर में सैंपलिंग काफी कम है।