









बयूरो : पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की फीस में मनमानी बढ़ोतरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद नया अध्यादेश लागू हो गया है। अब राज्य के गैर-सहायता प्राप्त (Unaided) निजी स्कूल बिना अनुमति के एक शैक्षणिक सत्र में 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से अभिभावकों की ओर से निजी स्कूलों द्वारा लगातार फीस बढ़ाने की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं, ताकि अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।