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जालंधर: सावधान! सख्ती भरे आदेश जारी, अब गुनहगारों की खैर नहीं, किसी भी तरह का Crime नहीं होगा बर्दाश्त, पढ़ें व देखें

बयूरो : जालंधर शहर में विभिन्न तरह के क्राइम की रोकथाम को लेकर जालंधर पुलिस ने कई आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य जहां क्राइम को रोकना है वहीं क्रिमिनलों को चेतावनी है कि अगर अब क्राइम किया तो उनकी खैर नहीं। इस संबंधी आदेश जारी करते हुए सर्वप्रथम सभी रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जालंधर पुलिस की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि किसी भी रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य खाने-पीने की जगह पर रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का कोई भी ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और न ही रात 11:30 बजे के बाद किसी नए ग्राहक को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। शराब की दुकानों से जुड़े अहाते रात 12 बजे या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह बंद होने चाहिए।

आदेशों में सभी संस्थानों को ध्वनि स्तर 10 डी.बी. (ए) के मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायक सहित सभी प्रकार के शोर उत्पन्न करने वाले स्रोत रात 10 बजे बंद कर दिए जाएं या उनकी आवाज कम कर दी जाए। रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली आवाज उसकी चारदीवारी से बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम लगे वाहनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी समय वाहन के बाहर संगीत की आवाज सुनाई न दे।

इसी तरह किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक व धार्मिक स्थानों, विवाह-शादियों/पार्टियों, मैरिज पैलेसों/होटलों/हॉलों तथा अन्य समारोहों में हथियार लेकर जाने और हथियारों का प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हथियारों को बढ़ावा देने वाले तथा हिंसा, लड़ाई-झगड़ों की प्रशंसा करने वाले गानों के माध्यम से या हथियारों के साथ फोटो खिंचवाकर अथवा वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम आदि पर अपलोड नहीं करेगा। ऐसा करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण नहीं देगा।

इसी तरह एक अन्य आदेश के माध्यम से पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के भीतर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलेंसर में तकनीकी बदलाव कर पटाखों जैसी आवाज निकालने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही यह भी आदेश दिए गए हैं कि कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध बने साइलेंसर नहीं बेचेगा और न ही कोई मैकेनिक साइलेंसर में तकनीकी बदलाव करेगा।

शहर में अब वाहन पार्किंग स्थलों—जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजार तथा अन्य पार्किंग स्थलों—के मालिक/प्रबंधक (कंप्लेक्स के अंदर या बाहर) सीसीटीवी कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग संचालित नहीं कर सकेंगे। जालंधर पुलिस ने जारी आदेशों में कहा है कि सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगाए जाएं कि पार्किंग के अंदर/बाहर आने-जाने वाले वाहनों की नंबर प्लेट और वाहन चालक का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। साथ ही लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की 45 दिनों की रिकॉर्डिंग की सीडी तैयार कर हर 15 दिन बाद पुलिस कमिश्नर जालंधर के सुरक्षा शाखा कार्यालय में जमा करवाई जाए।

इसी प्रकार, पार्किंग में खड़े किए जाने वाले वाहनों के मालिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यदि वाहन एक दिन के लिए खड़ा किया जाता है तो रजिस्टर में व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, आईडी, वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तिथि और वाहन वापस लेने की तिथि दर्ज करवाई जाएगी तथा वाहन मालिक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। यदि वाहन एक दिन से अधिक समय के लिए खड़ा किया जाता है तो उपरोक्त विवरण के साथ-साथ वाहन मालिक से वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी लेकर रिकॉर्ड में रखी जाएगी। इसके अलावा पार्किंग स्थलों पर कार्यरत कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन संबंधित थानों से करवाई जाएगी।

आदेश के अनुसार कोई भी दुकानदार/दर्जी सैनिक, अर्धसैनिक बल या पुलिस की तैयार वर्दी अथवा कपड़ा लेकर सिली हुई वर्दी, खरीदार की सही पहचान किए बिना नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित फोटो कॉपी रखी जाएगी तथा खरीदार का रैंक, नाम, पता, फोन नंबर और तैनाती स्थल का रिकॉर्ड रजिस्टर में संधारित किया जाएगा। यह रजिस्टर हर दो महीने में एक बार संबंधित थाना प्रभारी से सत्यापित कराया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराया जाएगा।

एक अन्य आदेश के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में सड़कों व फुटपाथों पर अनधिकृत बोर्ड लगाने, तथा दुकानदारों द्वारा दुकान की सीमा से बाहर सड़क और फुटपाथ पर सामान रखकर बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार साइबर अपराध को रोकने और जनहित में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले सभी मोबाइल फोन और सिम विक्रेता, खरीदार से पहचान पत्र/आईडी प्रूफ/फोटो प्राप्त किए बिना मोबाइल फोन और सिम नहीं बेचेंगे। मोबाइल फोन की खरीद-बिक्री के समय विक्रेता द्वारा अपनी फर्म की मोहर और हस्ताक्षर सहित ‘परचेज सर्टिफिकेट’ दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि फोन की खरीद के समय यूपीआई/कार्ड/ऑनलाइन भुगतान किसी रिश्तेदार या परिचित के खाते से किया जाता है, तो उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ भी दुकानदार द्वारा लिया जाएगा। ग्राहक का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, पूरा पता, आईडी प्रूफ, मोबाइल/सिम खरीदने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, बिक्री/खरीद की तिथि व समय, भुगतान करने वाले व्यक्ति का आईडी प्रूफ तथा ग्राहक की फोटो सहित रिकॉर्ड रजिस्टर में संधारित किया जाएगा।

एक अन्य आदेश के तहत पुलिस कमिश्नरेट जालंधर क्षेत्र में पतंग उड़ाने के लिए प्रयुक्त चाइना/मांझा डोर (नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी डोर/धागा या जिस पर सिंथेटिक/कांच/तेज धातु की परत चढ़ी हो और जो पंजाब सरकार के मानकों के अनुरूप न हो) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, सप्लाई, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पतंग उड़ाने की अनुमति केवल सूती धागे से ही होगी, जिसमें किसी भी प्रकार की तेज, धातु, कांच या धागे को मजबूत करने वाली चिपकी हुई परत न हो।