





बयूरो : जालंधर शहर में विभिन्न तरह के क्राइम की रोकथाम को लेकर जालंधर पुलिस ने कई आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य जहां क्राइम को रोकना है वहीं क्रिमिनलों को चेतावनी है कि अगर अब क्राइम किया तो उनकी खैर नहीं। इस संबंधी आदेश जारी करते हुए सर्वप्रथम सभी रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जालंधर पुलिस की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि किसी भी रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य खाने-पीने की जगह पर रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का कोई भी ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और न ही रात 11:30 बजे के बाद किसी नए ग्राहक को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। शराब की दुकानों से जुड़े अहाते रात 12 बजे या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह बंद होने चाहिए।