







बयूरो : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 सितंबर 2026 (मंगलवार) को संवत्सरी महापर्व के संबंध में जिला जालंधर में मीट, मछली और बुचड़खानों की दुकानें बंद रखने के हुक्म जारी किए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस दिन होटलों/ढाबों, अहातों पर मांस/नॉन-वेजिटेरियन परोसने पर पूर्ण पाबंदी होगी।