




बयूरो : जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने लाइसेंसशुदा दुकानों को छोड़कर पटाखों की बिक्री की पर रोक लगा दी है। साइलेंस ज़ोन (अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों के पास) में किसी भी समय पटाखे चलाने पर पूरी पाबंदी होगी। इसके अलावा सुच्ची पिंड की सीमा के अंदर और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरैशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के घेरे के भीतर भी पटाखे नहीं चलाए जाएंगे।