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जालंधर: दोषी करार पास्टर Bajinder Singh, रेप केस में कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, 1 अप्रेल सुनाई जाएगी सजा, किए गए Arrest, पढ़ें व देखें

बयूरो: जालंधर से संबंधित पास्टर (पादरी) बजिंदर सिंह को लेकर माननीय कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जानकारी अनुसार एक रेप केस मामले में पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पादरी की सजा को लेकर 1 अप्रेल की तारीख दी है, यानी कि उसे 1 अप्रेल को सजा सुनाई जा सकती है।

बता दें कि जीरकपुर की एक महिला ने 2018 में पादरी पर बलात्कार का आरोप लगाया था, जीरकपुर पुलिस ने पादरी बजिंदर सिंह समेत 7 लोगों पर रेप का केस दर्ज किया था। सोमवार को पादरी की कोर्ट में पेशी थी, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। आज 28 मार्च को केस की सुनवाई हुई और पादरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया।

गौरतलब है कि अब पास्टर बजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह अन्य नामजद 6 आरोपियों संग कोर्ट में सुनवाई दौरान पेश होने पहुंचे थे जहां 5 आरोपियों को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया गया और पास्टर को गिरफ्तार कर पटियाला केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। इसमें बजिंदर सिंह के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को नामजद किया गया था। मामले में पुलिस ने आईपीसी (IPC) की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

वहीं पिछले दिनों जहां एक अन्य लड़की जोकि उन्हीं की चर्च में आती थी, ने उक्त पास्टर पर रेप करने के प्रयास का आरोप लगाया था वहीं उसके पश्चात एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पास्टर बजिंदर सिंह अपनी चर्च की पूर्व पास्टर महिला के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित महिला ने बजिंदर सिंह के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।