









ब्यूरो: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट- कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने बताया कि पटाखों को बेचने के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाने है। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट जालंधर के अधीन आने वाले निवासी, जिनकी उम्र 18 साल से कम नहीं है, जिन्होंने जिला जालंधर में निर्धारित स्थान गांव राउवाली, पठानकोट रोड, जिला जालंधर में पटाखे बेचने के लिए अस्थायी दुकानों के अस्थायी लाइसेंस लेने हैं, वह डिप्टी कमिश्नर, जालंधर के अधीन आने वाले सेवा केंद्रों के माध्यम से फीस जमा करवाते हुए अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं।