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जालंधर पहुंचे CM मान ने घटाए निगम इंस्पेक्टर, ATP व MTP के अधिकार, अब आएगी अर्किटेक्ट की शामत, घर बैठे होगा निर्माण करने वालों का यह काम, पढ़ें व जानें

Araynब्यूरो: पंजाब में घर बनाने वालों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। पंजाब के शहरी एरिया में रहने वाले लोगों को पंजाब सरकार ने घर बनाने संबंधी नियमों में संशोधन कर दिया है। पंजाब सरकार ने लोगों को राहत देते हुए आर्किटेक्ट को ही सीधे तौर पर नक्शा बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से लोगों के समय की काफी बचत होगी और अब उनको दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इस आदेश के बाद 500 वर्ग गज तक के रिहायशी इमारतों के नक्शों को मंजूरी स्वयं आर्किटेक्ट द्वारा दी जाएगी। बता दे कि पंजाब सरकार ने ‘पंजाब म्यूनिसिपल बिल्डिंग बायलाज- 2018’ में संशोधन किया है। इस नियम के बाद उन्हे नक्शों को किसी भी अधिकारी- कर्मचारी को भेजने की बजाय सीधे तौर पर आर्किटेक्ट द्वारा ही मंजूरी दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ इसमें मालिक और आर्किटेक्ट की तरफ से दिए जाने वाले स्व-घोषणा पत्र में कुछ शर्तें दर्ज की गई हैं।Add